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मृतक के परिजनों को साढ़े 14 लाख का मुआवजे का आदेश

रुद्रपुर(आरएनएस)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को साढ़े 14 लाख का मुआवजे देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता मोहम्मद साकिब ने बताया कि गदरपुर महतोष निवासी परवीन छह पुत्रियों और माता-पिता ने मिलकर दावा अधिकरण में याचिका दाखिल की थी। परिजनों ने बताया कि सलीम बढ़ई का काम करते थे और लगभग 15 हजार रुपये मासिक कमाते थे। पूरा परिवार उन्हीं पर आश्रित था। 8 जनवरी 2022 की रात सलीम न्यूक्लोटेक दवा फैक्ट्री के पास कच्ची सड़क पर खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी थी। इसमें सलीम की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कई आपत्तियां उठाईं, लेकिन चालक और वाहन स्वामी के जवाब न देने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई। अधिकरण ने माना कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई और मृतक के परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए प्रतिकर आवश्यक है। गुरुवार को अदालत ने मैसर्स प्रियांशु हाइड्रोलिक पंप सर्विस और बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता के पारिवारिक सदस्यों को सात फीसदी साधारण ब्याज की दर से 14.47 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।